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40 हजार लेकर भी नहीं किया फौती नामांतरण, नया किसान किताब बनाने लिया था 10 हजार
कोरबा। कलेक्टर ने पटवारी हल्का नंबर 11-कोरकोमा तहसील भैंसमा के पटवारी विमल सिंह को कारण बताओ सूचना पत्र के संबंध में जवाब पत्र संतोष प्रद नहीं होने के फलस्वरूप शासकीय कार्य के प्रति उदासीनता एवं घोर लापरवाही एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 की नियम-3 (1) नियम (क) (ख) (ग) का उल्लंघन मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 09 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय राजस्व निरीक्षण मण्डल जटगा तहसील पसान नियत किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। इतना ही नही कोरबा तहसील के कुछ पटवारी और आरआई की भी शिकायत मिली है अब देखना होगा की चंद पैसो के लिए अपना ईमान धरम बेच चुके ऐसे भ्रस्टाचारियो के खिलाफ कब तक कार्यवाही होती है।
सूत्रों की माने तो कोरबा तहसील सहित और कई तहसीलो के पटवारी और आरआई की कुंडली तैयार हो चुकी है।