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नियोजित नीलकंठ कंपनी के चालकों में भी हुई है मारपीट
कोरबा। सारा मामला नीलकंठ कंपनी में कामकाज को लेकर जुड़ा हुआ है। कुसमुंडा परियोजना में उत्पादन भले ही डावांडोल हो रहा हो लेकिन यह खदान एक तरह से गुटों में बंटी भूविस्थापितों और चंद लोगों की राजनीति का अखाड़ा बनकर रह गया है। कुसमुंडा परियोजना के अधीन नियोजित ठेका कंपनी नीलकंठ में कार्यरत दो वाहन चालकों के बीच मारपीट की घटना के दिन क्षेत्र के पार्षद अमरजीत सिंह ने भी प्रदर्शन के दौरान भू विस्थापित ग्रामीण से मारपीट किया। मामला काफी तूल पकड़ता चला गया और कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित रही।
ग्रामीणों से मारपीट करने व धमकी देने के मामले में कुसमुंडा थाना में पार्षद अमरजीत सिंह के खिलाफ प्रभावित ग्राम खैरभवना निवासी कृपाल सिंह कंवर ने रिपोर्ट लिखाई है। रिपोर्ट के मुताबिक कृपाल सिंह बुधवार 4 सितंबर की रात लगभग 9 बजे कुसमुंडा खदान के रास्ते से अपने घर जा रहा था। उस दौरान खदान क्षेत्र में नीलकंठ कंपनी कैम्प व बैरियर के बीच कुछ लोग खड़े थे। भीड़ देखकर वह रुक गया तो भीड़ में सें अमरजीत सिंह मुझे देखकर तू कौन है यहां क्या कर रहा है, कहकर गाली-गलौज देने लगा। जब गाली देने से मना किया तो अमरजीत सिंह, तुम्हारा नेता अशोक कहां है उसे घर में घुसकर जान से मारने की धमकी देते हुये हाथ-मुक्के सिर चेथी में मारपीट करने लगा जिससे मेरा(कृपाल) सिर में चोट लगा व खून बहने लगा। घटना को मुनीराम पटेल द्वारा देखकर छुड़ाये तो मुनीराम पटेल को भी हाथ-मुक्के से गाल के पास मारपीट किया। अमरजीत सिंह गांव वालों को घर में घुसकर जान से मारने की धमकी दे रहा था। रिपोर्ट के आधार पर अमरजीत के विरुद्ध धारा 115(2), 296, 351(2) -BNS के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है।
0 नीलकंठ के वाहन चालक आपस में भिड़े
इसी घटना के दूसरे दिन दर्ज कराई गई रिपोर्ट में नीलकंठ कपंनी के बरकुटा फेस वोलवो वाहन में ड्रायवर गणेश दास ने बताया कि 4 सितम्बर की रात उसकी ड्यूटी 9 बजे से सुबह 5 बजे तक थी। नीलकंठ कपंनी में हाजिरी लगाने के बाद ड्यूटी में जाने के लिये निकल रहा था कि उसी दौरान मिथलेश सिंह आया और उसे, अशोक पटेल, गोविन्दा सारथी को देख कर बोला कि गणेश यदि आप गाड़ी चलाओगे तो तुम्हे एवं तुम्हारे गांव वालो को जान से मारुंगा, कह कर जान से मारने की धमकी देते हुए हाथ मुक्का से मारपीट किया। गणेश दास की रिपोर्ट पर मिथलेश सिंह के विरुद्ध धारा 115(2), 296, 351(2)-BNS के तहत जुर्म दर्ज किया गया है।
इसी तरह मिथलेश कुमार सिंह भी नीलकंठ कंपनी में ड्रायवरी का काम करता है,ने रिपोर्ट दर्ज कराया है कि 4 सितम्बर को वह धरना प्रदर्शन स्थल खदान कुसमुण्डा में था जहां एक दोस्त की गाड़ी का पट्रोल रास्ते में खत्म हो जाने का फोन आने पर उसे पेट्रोल देने जा रहा था। नीलकंठ हाजरी पोस्ट के पास पहुंचा था कि रात करीबन 10 बजे गोविंदा सारथी, गणेश दास, विष्णु पटेल, देशु पटेल व अन्य लोग लोग लाठी-डंडा लेकर खड़े थे जो मुझे (मिथलेश को) देखकर एक राय होकर बहोत होशियार बनता है कहकर गाली देने लगे तो मना किया। इस पर वे लोग हाथ मुक्का एवं हाथ में रखे डण्डे और बेल्ट से मारपीट किये जिससे कलाई, छाती, पीठ, सिर, कमर में चोट लगा है व लोर उबका है। थाने में हम लोगों के खिलाफ रिपोर्ट करोगे तो जान से मार कर खत्म कर देंगे, कहकर धमकी देते रहे। मिथलेश कुमार सिंह की रिपोर्ट पर गोविंदा सारथी, गणेश सारथी , विष्णु पटेल , देशु पटेल के विरुद्ध धारा 115(2)-, 296, 3(5), 351(2)-BNS के तहत जुर्म दर्ज कर विवेचना की जा रही है।