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शासकीय जमीन पर पेट्रोल पंप संचालन करना संचालक नूतन राजवाडे को भारी पड़ गया। तहसीलदार द्वारा दर्ज अतिक्रमण के प्रकरण में संचालक से स्पष्टीकरण मांगा गया था। स्पष्टीकरण के संबंध में संचालक द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है।
ग्राम कनकी तहसील बरपाली स्थित शीतला फ्यूल पेट्रोल पम्प का आंशिक हिस्सा शासकीय भूमि पर किए जाने तहसीलदार ने प्रकरण दर्ज कराया था।जिलादण्डाधिकारी के अनुमोदन पश्चात अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी ने नूतन राजवाडे को पत्र जारी कर स्पष्टीकरण मांगा था। 2 दिवस के भीतर अधोहस्तारकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने कहा गया था।
जारी पत्र में उल्लेख किया गया है कि आवेदक संस्था, मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड बिलासपुर (छ०ग०) के पत्र क्र० आर०आर०/ए०एस०/ बी०एस०पी०आर०ओ०/828 दिनांक 16.12.2019 के आधार पर ग्राम कनकी प०ह०नं०-3 तहसील करतला जिला कोरबा स्थित भूमि खसरा नं0-575, 576 पर पेट्रोल/डीजल पम्प स्थापना हँतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु प्रस्तुत आवेदन के आधार पर शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र क्र0-8781/लायसेंस/2020 कोरबा दिनांक 06.06.2020 जारी किया गया है। जिसके शर्त क्र0-01 में लेख है कि भूमि के स्वामित्व संबंधी किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वमेव निरस्त माना जावेगा। तथा शर्त क्र०-11 अनुसार नियमानुसार कार्यवाही नही करने व निर्देश/शर्तों का पालन नही करने पर अनापत्ति किसी भी समय निरस्त की जा सकेंगी।