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महिला मानदेय शिक्षिका से अश्लील बातचीत और छेड़छाड़ के आरोप में जिला शिक्षा अधिकारी ने सहायक शिक्षक पटैत सिंह पैकरा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मामले में विभागीय जांच भी संस्थित कर दी गई है। जारी आदेश के अनुसार, ग्राम पंचायत श्यांग के सरपंच ने 29 जुलाई 2026 को शिकायत दर्ज कराई थी कि प्राथमिक शाला सरसाडेवा में पदस्थ सहायक शिक्षक पटैत सिंह पैकरा ने एक मानदेय शिक्षिका के साथ अश्लील बातचीत करते हुए छेड़छाड़ की। शिकायत की जांच संकुल प्राचार्य एवं संकुल शैक्षिक समन्वयक, श्यांग द्वारा की गई। जांच प्रतिवेदन में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए। इसके आधार पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी, कोरबा ने संबंधित शिक्षक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव भेजा। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने 31 जुलाई को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। शिक्षक द्वारा 3 अगस्त को प्रस्तुत जवाब का परीक्षण करने के बाद उसे असंतोषजनक माना गया। आदेश में उल्लेख किया गया है कि संबंधित शिक्षक का कृत्य घोर अनुशासनहीनता एवं यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आता है तथा यह छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-22 का उल्लंघन है। इसी आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 एवं 10 के तहत पटैत सिंह पैकरा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विभागीय जांच प्रारंभ कर दी गई है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, कोरबा निर्धारित किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।
