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पेड न्यूज़ के मामले को लेकर दो प्रत्याशी को नोटिस जारी, अनेक वेबपोर्टल न्यूज़ और समाचार पत्र के खबरों पर की गई है कार्यवाही
पेड न्यूज़ के मामले को लेकर दो प्रत्याशी को नोटिस जारी, अनेक वेबपोर्टल न्यूज़ और समाचार पत्र के खबरों पर की गई है कार्यवाही

पेड न्यूज़ के मामले को लेकर दो प्रत्याशी को नोटिस जारी, अनेक वेबपोर्टल न्यूज़ और समाचार पत्र के खबरों पर की गई है कार्यवाही

कोरबा 9 नवम्बर 2023/ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पैडन्यूज़ को लेकर दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश के तहत विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत कोरबा जिले में मीडिया अनुप्रमाणन और मीडिया अनुवीक्षण समिति का गठन किया गया है। इसी के साथ ही आचार सहिंता लागू होने के साथ ही जिले में सभी समाचार पत्रों, वेबपोर्टल न्यूज़, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया न्यूज़ चैनल, फेसबुक, एक्स (ट्विटर), इंस्टाग्राम आदि पर पैड न्यूज, भ्रामक समाचार, फेक न्यूज पर हर पल नजर रखने और रिपोर्ट तैयार करने 50 से अधिक सदस्यों की टीम तैनात की गई है। इसी कड़ी में टीम द्वारा किसी विशेष प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल तैयार कर उसे आम जनमानस में मीडिया के माध्यम से प्रस्तुत करने और निर्वाचन को प्रभावित करने के मामलों पर संज्ञान लिया जा रहा है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सौरभ कुमार की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा वेबपोर्टल न्यूज़, समाचार पत्रों में प्रकाशित पैडन्यूज़, भ्रामक समाचार पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने प्रकरण आगे प्रेषित किए जा रहे हैं। इस मामले में सम्बंधित को नोटिस जारी करने के साथ ही आगे की कार्यवाही की जा रही है। पैड न्यूज को लेकर लिये गये निर्णयानुसार संबंधित रिटर्निंग अधिकारी ने उम्मीदवारों को नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं अन्यथा समाचारों के प्रकाशन को पैड न्यूज के रूप में मान्य करते हुए प्रकाशन पर व्यय की राशि व्यक्तिगत निर्वाचन व्यय में शामिल करने की बात कही गई है। पैड न्यूज के मामले में कोरबा विधानसभा-21 के प्रत्याशी श्री जयसिंह अग्रवाल-इंडियन नेशनल कांग्रेस, श्री लखनलाल देवांगन-भारतीय जनता पार्टी को रिटर्निंग अधिकारी ने नोटिस जारी किया है। नोटिस में उल्लेख है कि एमसीएमसी द्वारा संदिग्ध पेड न्यूज के रूप में चिन्हांकन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन-2023 के तारतम्य में जारी निर्देशों की अवहेलना की श्रेणी में है। इस संबंध में अपना जवाब 11 नवंबर 2023 तक कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कोरबा के कक्ष क्रमांक-13 (भू-तल)में प्रस्तुत करें।

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