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बिग ब्रेक "जैन चुस्की चाय” प्रतिबंधित, विक्रय-वितरण पर कोरबा जिले में तत्काल प्रभाव से रोक..
ये है पूरा मामला

कोरबा। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला कोरबा द्वारा खाद्य पदार्थ ‘चाय’, ब्रांड ‘जैन चुस्की चाय’, बैच क्रमांक सी. एच. 653 के विक्रय एवं वितरण पर जिले में तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है। 

खाद्य एवं औषधि प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ का निर्माण मेसर्स जैन ट्रेडर्स (जैन चुस्की चाय), नेहा फैंसी स्टोर के पीछे, आकृति विहार, अमलीडीह, रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा किया गया है। उत्पाद की निर्माण तिथि नवंबर 2025 तथा बेस्ट बिफोर अवधि अक्टूबर 2026 अंकित है।

उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना परीक्षण के लिए रेफरल खाद्य प्रयोगशाला (राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला), कोलकाता भेजा गया था। प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट क्रमांक जी-14/08/2026, दिनांक 30 जुलाई 2026 के अनुसार नमूने में एसेसल्फेम पोटैशियम की मात्रा निर्धारित अनुमत सीमा से अधिक पाई गई। इसके आधार पर खाद्य पदार्थ को “असुरक्षित” घोषित किया गया है।

जांच रिपोर्ट के आधार पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 36(3)(ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अभिहित अधिकारी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला कोरबा द्वारा ‘जैन चुस्की चाय’, बैच क्रमांक सी. एच. 653 के विक्रय एवं वितरण को जिले के संपूर्ण क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने जिले के सभी रिटेल एवं थोक विक्रेताओं से अपील की है कि वे उक्त खाद्य पदार्थ का अपने परिसर में भंडारण एवं विक्रय न करें। यदि यह उत्पाद उपलब्ध हो तो तत्काल खाद्य एवं औषधि प्रशासन कार्यालय को सूचित करें। साथ ही आम नागरिकों से भी उक्त बैच के उत्पाद का उपयोग न करने की अपील की गई है।

 

 

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