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हे भगवान कोरबा के इस थानेदार का अब क्या होगा ,,,हाईकोर्ट ने इस मामले में ले लिया है संज्ञान,
हे भगवान कोरबा के इस थानेदार का अब क्या होगा ,,,हाईकोर्ट ने इस मामले में ले लिया है संज्ञान,

हे भगवान कोरबा के इस थानेदार का अब क्या होगा ,,,हाईकोर्ट ने इस मामले में ले लिया है संज्ञान,

बिलासपुर/कोरबा। हाईकोर्ट बिलासपुर ने छत्तीसगढ़ शासन सहित थाना प्रभारी एवं अवैध कब्जेदार को नोटिस जारी किया है। न्यायालय का आदेश दरकिनार कर दुकान में कब्जा दिलाने का यह मामला है।
बता दें कि कोरबा जिले के बांकीमोगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत जहां रामलाल चौहान का झांकी रेस्ट हाउस के पास दो दुकान स्थित है, जिसे हेतराम साहू के द्वारा वर्ष 2004 में दोनों दुकान किराए पर लेकर कब्जा कर लिया गया था और दुकान खाली नहीं कर रहा था। रामलाल चौहान के द्वारा एसडीएम न्यायालय से लेकर उच्च न्यायालय बिलासपुर तक कानूनी लड़ाई लड़ी गई जिसमें उच्च न्यायालय के द्वारा हेतराम साहू को कब्जा खाली कर राम लाल चौहान को कब्जा प्रदान करने हेतु आदेश दिया गया तथा कब्जा दिलाने हेतु दिनांक 20/04/2024 को न्यायालय से विशेष टीम (मचकुरी) मौके पर भेज कर रामलाल चौहान को दोनों दुकानों का कब्जा दिलाया गया । दिनांक 27/04/2024 को अवैध कब्जेदार हेतराम साहू के द्वारा थाना प्रभारी बांकीमोगरा निरीक्षक प्रमोद डनसेना का सहयोग लेकर रामलाल चौहान को दुकान से बेदखल कर पुनः दुकान पर कब्जा कर लिया गया और रामलाल चौहान को 2 घंटे तक थाने में अवैध तरीके से परिरुद्ध रखा गया। इससे आहत होकर रामलाल चौहान के द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उच्च न्यायालय बिलासपुर में अवैध कब्जेदार हेतराम साहू, थाना प्रभारी बांकीमोगरा प्रमोद डनसेना एवं छत्तीसगढ़ शासन के विरुद्ध रिट पिटीशन दायर किया गया। उच्च न्यायालय बिलासपुर के द्वारा इस मामले की सुनवाई प्रारंभ करते हुए इन सभी को नोटिस जारी कर दिनांक 22/07/2024 को उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। मामला न्यायालय के आदेश की अवमानना किए जाने से संबंधित है इसलिए निश्चित ही उच्च न्यायालय बिलासपुर के द्वारा कार्रवाई से थाना प्रभारी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

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