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सिविल लाइन पुलिस के द्वारा अनाचार करने वाले 06 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार
विवरण :- मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पीड़िता / प्रार्थिया दिनांक 13.06.2024 को थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि इसके घर पर दिनांक 12.06.2024 को इसका देवर चावल छोडने के लिए आया हुआ था। जो कि रात्रि होने के कारण इसके घर पर ही रूका था कि रात्रि लगभग 10:30 से 11:00 बजे के मध्य अजय खैरवार, गुडुवा, भागवत का बेटा गुलशन, रामेश्वर का बेटा गुलशन, राजेश, संदीप आये और इसके घर के दरवाजे को खटखटाये तब इसका देवर दरवाजा को खोला तब वे लोग इसके देवर को गाली गलौच करते हुए मारपीट करने लगे तथा उसका मोबाईल को छिन लिये तब इसका देवर डर के मारे वहां से भाग गया। उसके जाने के बाद वे लोग इसके साथ भी मारपीट करने लगे। उसके बाद अजय खैरवार, गुडुवा, रामेश्वर का बेटा गुलशन इसे इसके साथ अनाचार किये है तथा संदीप इसके मुंह को बंद कर दिया था।
जिसकी शिकायत पर अपराध धारा 294, 323, 506, 392, 376 (घ), 34 भादवि का घटित होना पाये जाने से आरोपियों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक कोरबा सिद्धार्थ तिवारी के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यूबीएस चौहान व नेहा वर्मा तथा डीएसपी प्रतिभा मरकाम के कुशल मार्गदर्शन तथा थाना प्रभारी सिविल लाइन के नेतृत्व में थाना सिविल लाइन पुलिस के द्वारा मामले की विवेचना के दौरान पुलिस के द्वारा आरोपीगण (1) राजेश कुमार गाडा पिता धनीराम गाडा उम्र 24 वर्ष साकिन थाना सिविल लाईन रामपुर जिला कोरबा (छ.ग.) (2) गुलशन गिदौरे पिता रामेश्वर गिदौरे उम्र वर्ष साकिन थाना सिविल लाईन रामपुर जिला कोरबा (छ. ग.) (3) संदीप यादव पिता मोनू यादव उम्र 30 वर्ष साकिन थाना सिविल लाईन रामपुर जिला कोरबा (छ.ग.) (4) गुलशन नटराज पिता भागवत प्रसाद उम्र 25 वर्ष साकिन थाना सिविल लाईन रामपुर जिला कोरबा (छ.ग.) (5) अजय खैरवार पिता रमेश खैरवार उम्र 22 वर्ष साकिन थाना सिविल लाईन रामपुर जिला कोरबा (छ.ग.) (6) गुडवा उर्फ गुड्डू साहू पिता शिवाजी साहू उम्र 20 वर्ष साकिन थाना सिविल लाईन रामपुर जिला कोरबा (छ.ग.) के विरूद्ध अपराध धारा सदर का घटित करना सिद्ध पाये जाने से आरोपियों की पता तलाश कर गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड लेकर जेल भेजा गया है।