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छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव...नए सिरे से परिसीमन होगा:70 से कम वार्डों वाले निकायों की सीमा बदलेगी; राज्य सरकार ने जारी किया आदेश
छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव...नए सिरे से परिसीमन होगा:70 से कम वार्डों वाले निकायों की सीमा बदलेगी; राज्य सरकार ने जारी किया आदेश

छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव...नए सिरे से परिसीमन होगा:70 से कम वार्डों वाले निकायों की सीमा बदलेगी; राज्य सरकार ने जारी किया आदेश

छत्तीसगढ़ में दिसंबर तक नगर निगम के चुनाव हो सकते हैं। इससे पहले राज्य सरकार ने नए सिरे से वार्डों का परिसीमन करने के लिए कहा है। इसे लेकर नगरीय प्रशासन और विकास विभाग की ओर से सभी जिलों के कलेक्टर को आदेश जारी कर दिया गया है।

 

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव डॉ. बसव राजू एस. ने आदेश में कहा है कि, 2011 की जनगणना के बाद से जनसंख्या में वृद्धि हो चुकी है। इसे देखते हुए वार्डों का नए सिरे से परिसीमन किया जाना जरूरी है।

 
 

जहां 70 से कम वार्ड, वहां होगा परिसीमन

अब चुनाव से पहले निगमों, नगर पालिकओं और नगर पंचायतों का परिसीमन भी कराया जाएगा। रायपुर समेत जिन नगर निगमों में वार्डों की संख्या 70 है वहां परिसीमन नहीं होगा। इससे कम वार्ड वाले निकायों के वार्डों की सीमा नए सिरे से तय होंगी। प्रदेश में 184 निकाय हैं। इनमें से 169 में ही चुनाव होंगे। बाकी 15 निकायों का कार्यकाल 2025 में पूरा होगा।

क्या होगा परिसीमन में
वार्ड की चारों दिशा से सीमाएं जांची जाएगी। वार्ड की जनसंख्या देखी जाएगी। उनमें मकान-दुकान की स्थिति। वहां रहने वाले लोगों की जाति अनुसूचित जाति-जनजाति के आंकड़ों को विभाग को भेजा जाएगा। जरूरत पड़ने पर वार्ड के मुहल्लों को आस-पास के छोटे वार्ड में जोड़कर उनका वार्ड नंबर बदला जा सकता है।

 

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