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पूर्व रामपुर चौकी प्रभारी कृष्णा साहू के मनमानी पूर्ण करवाही के कारण छत्तीसगढ़ शासन को हाईकोर्ट ने ₹200000 का जुर्माना लगाया
कोरबा।पुलिस के एक अधिकारी की मनमानी कार्यवाही से शासन को 200000 की क्षति हुई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस विभाग में खलबली मच गई है।

कोरबा।पुलिस के एक अधिकारी की मनमानी कार्यवाही से शासन को 200000 की क्षति हुई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस विभाग में खलबली मच गई है।

जिले में पदस्थ रहे एक तत्कालीन एसपी के खास कहे जाने वाले एसआई के कबाड़ जप्ति की कार्यवाही के खिलाफ हाईकोर्ट ने दोनों पीड़ितो को एक- एक लाख रुपया जुर्माना देने का आदेश दिया है। मामला कबाड़ से जुड़ा है जिसमे पुलिस को पकड़े गए कबाड़ की चोरी की होने की संभावना पर आरोपी मुकेश साहू और आशीष मैती के खिलाफ कार्यवाही करते हुए जेल भेज दिया था पुलिस की गैर कानूनी कार्यवाही से क्षुब्ध होकर पीड़ित पक्ष ने माननीय उच्च न्यायालय में मानसिक प्रताड़ना और अनैतिक कार्यवाही के खिलाफ पीटिशन दायर कर 500000–500000 लाख रूपये का मुआवजा की मांग करते हुए न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता धर्मेश श्रीवास्तव ने अपने मुवक्किल का पक्ष रखते हुये न्यायाधीश से गुहार लगाते हुए कहा कि पुलिस गलत तरीके से 21 टन कबाड़ जब्त को जब्त कर चोरी का माल बताते हुये पीड़ित को जेल भेजा था। प्रकरण को उच्च न्ययालय के न्यायधीश ने विस्तृत अध्यन और मनन करते हुए शासन और पीड़ित दोनों पक्षो को सुनकर केस में पीड़ित पक्ष के दोनों प्रार्थियो को 1- 1 लाख देने का आदेश पारित किया है और पुलिस और मजिस्ट्रेट दोनों को सीआरपीसी के सेक्शन 41 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए अपनी कार्यवाही का निर्देश दिया है माननीय उच्च न्यायालय का यह आदेश पूरे प्रदेश में एक नजीर के रूप में देखी जा रही है।

 

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