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भीषण अग्निकांड का दोषी कौन, कमिश्नर ने दिए मामले में जांच के आदेश
कोरबा। ट्रांसपोर्टनगर में बीते दिनों घटित भीषण अग्निकांड के कारणोें पर विचार-मंथन शुरू हो गया है। ऐसी कोई घटना फिर

भीषण अग्निकांड का दोषी कौन, कमिश्नर ने दिए मामले में जांच के आदेश

कोरबा। ट्रांसपोर्टनगर में बीते दिनों घटित भीषण अग्निकांड के कारणोें पर विचार-मंथन शुरू हो गया है। ऐसी कोई घटना फिर से न हो, इसके लिए प्रत्येक जोन के जोन प्रभारियों को उनके अमले समेत अलर्ट मोड पर रखा गया है। साथ ही इस मामले में जांच के आदेश देते हुए घटना के पीछे की वजह ढूंढ़ने कहा गया है। इसके अलावा कमिश्नर ने नगर निगम के हर जोन में सर्वे के भी आदेश दिए हैं, जिसमें दुकानों व कॉम्पलेक्स में मौजूद उन कमियों को दूर करने की जगत की जाएगी, जिसके चलते किसी चिंगारी को हवा मिल सकती है।

नगर निगम के आयुक्त कार्यालय से जारी दिशा-निर्देश में कहा गया है कि नगर निगम कोरबा क्षेत्र के अंगर्तत स्थित निजी और विभिन्न फर्मो के व्यावसायिक कॉम्पलेक्स, दुकानें व हॉल में आगजनी की घटना से बचाव के लिए फर्मों द्वारा निर्मित भवनों की जांच किए जाएंगे। इस जांच की तीन बिंदुओं की चेक लिस्ट भी बनाई गई है। निर्धारित किए गए प्रारूप में प्रमुख रूप से निर्मित कॉम्पलेक्स, दुकान या हॉल का स्वरूप, कॉम्पलेक्स में आवागमन की सुविधा के लिए स्थित गैलरी एवं खिड़कियों का स्वरूप तथा फायर सेफ्टी उपकरणों की उपलब्धता का अवलोकन-परीक्षण शामिल है। कोरबा जोन, परिवहन नगर, कोसाबाड़ी, पंडित रविशंकर शुक्ल नगर, बालको समेत सभी जोन कार्यालय के जोन प्रभारियों व उनके अधीय कार्यरत कर्मियों को मिलाकर टीम गठित की गई है।

साडा व निगम निर्मित भवनों की जांच, कमियां दूर करने देंगे 15 दिन, फिर होगी कार्यवाही

सहायक अभियंता वीके रिछारिया, अतिक्रमण प्रभारी योगेश राठौर व प्रभारी संपदा शाखा अशोक बनाफर को इस जांच समिति की कमान सौंपी गई है। इस समिति को विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (साडा) कार्यकाल व नगर पालिक निगम द्वारा निर्मित भवनों की जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए जांच में पाई गई कमियों को दूर करने के लिए कार्यवाही शुरू की जाएगी। इस दिशा में कॉम्पलेक्स, दुकान, हॉल या भवनों में हुए परिवर्तन पर संबंधितों को नोटिस जारी किया जाएगा। 15 दिनों के भीतर कमियों को दूर करने के निर्देश दिए जाएंगे। दिए गए समय के भीतर कमियों को दूर नहीं करने वाले व्यावसायियों, प्रतिष्ठानों, कार्यालयों के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने भी जांच समिति को कहा गया है।

 

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