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इन शर्तों पर ही आगामी त्यौहार पर मिलेगी डी जे की अनुमति,,, स्पष्ट की गई गाइडलाइन,,,नही तो डीजे वाले बाबू का बज जाएगा डीजे,
गाइडलाइन के तहत मिलेगा आदेश

आगामी गणेशोत्सव के मद्देनजर नगर पुलिस अधीक्षक, कोरबा ने ध्वनि विस्तारक यंत्र (डीजे धुमाल ) संचालकों की ली महत्वपूर्ण बैठक ली

♦ ध्वनि विस्तारक यंत्रों के संचालकों को ध्वनि प्रदूषण के संबंध में माननीय 

        न्यायालयों, ग्रीन ट्रिब्यूनल एवं प्रशासन के निर्देशों से कराया गया अवगत

♦ ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में माननीय न्यायालय के दिशा निर्देशों एवं 

        कानूनी प्रावधानों के उल्लंघन पर कठोर कार्यवाही की जावेगी

        आगामी गणेशोत्सव को ध्यान में रखते हुए नगर पुलिस अधीक्षक कोरबा द्वारा आज दिनांक 01.09.2024 को नगर पुलिस अधीक्षक कार्यालय कोरबा में ध्वनि विस्तारक यंत्र (डी.जे./धुमाल) के संचालकर्ताओं की बैठक ली गई। बैठक में थाना कोतवाली, बालको एवं सिविल लाईन रामपुर क्षेत्र के ध्वनि विस्तारक यंत्र (डी.जे./धूमाल) के संचालकगण सम्मिलित हुए। बैठक में ध्वनि विस्तारक यंत्र (डी.जे./धुमाल) संचालन के दौरान प्रतिबंधित डेसिबल सीमा पर करने एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं ग्रीन ट्रिब्युनल के द्वारा जारी किये गये निर्देशों का पालन करने निर्देश दिया गया। 

इसके अतिरिक्त निम्न निर्देश दिए गये:-

01 ध्वनि विस्तारक यंत्र (डी.जे./धुमाल) का उपयोग केवल प्रशासन द्वारा दी गई 

       निर्धारित समयावधि में ही की जावे।

02 संचालक केवल उन्हीं कार्यक्रमों में ध्वनि विस्तारक यंत्र (डी.जे./धुमाल) 

        उपलब्ध करायें जिनकी प्रशासन से विधिवत अनुमति प्राप्त की गई हो।

03 संचालक यह सुनिश्चित करे कि अपने ध्वनि विस्तारक यंत्र (डी.जे./धुमाल) 

        के संपूर्ण कार्यक्रम के दौरान निर्धारित ध्वनि सीमा में ही ध्वनि विस्तारक यंत्र 

         (डी.जे./धुमाल) का प्रयोग हो।

04 माननीय न्यायालायों एवं ग्रीन ट्रिब्युनल द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों एवं 

        प्रशासन द्वारा निर्धारित अनुमति की शर्तों के उल्लंघन किये जाने पर डीजे 

        संचालकों के विरुद्ध कोलाहल अधिनियम के तहत् कार्यवाही करने की कड़ी 

        हिदायत दिया गया। 

05 न्यायालय, अस्पताल एवं शिक्षण संस्थान के 200 मीटर के दायरे में किसी भी 

        स्थिति में नहीं बजायेंगे । 

06 गलत तरीके से वाहनों में ध्वनि विस्तारक यंत्र (डीजे/धुमाल) लगाये जाने पर 

        मोटर व्हीकल एक्ट के तहत् कार्यवाही की जावेगी और आदेश का उल्लंघन 

        करने पर उनके द्वारा उपयोग की गई गाड़ी भी राजसात की जाएगी।

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